इटली में साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त कानून को मंजूरी

punjabkesari.in Thursday, May 18, 2017 - 04:06 PM (IST)

रोमः इटली की संसद ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को साइबर क्राइम के खिलाफ कानून को अपनी मंजूरी दे दी है। यह अपराधियों की ऑनलाइन बदमाशी से निपटने की दिशा में कारगर होगा। यह कानून किसी की बदनामी, धमकी या नाबालिग की पहचान चोरी करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने को गैरकानूनी बनाता है। पिछले कुछ समय से साइबर क्राइम में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई है और कई ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों से निपटने में इस कानून से मदद मिलेगी, जिनमें लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। 

इस कानून को लेकर संसद में गजब की एकता दिखाते हुए सांसदों ने इसके पक्ष में 432 वोट डालते हुए इसे मंजूरी दी। चैंबर स्पीकर लौरा बोल्ड्रीनी ने वोटिंग के बाद कहा," हम इस कानून को कैरोलिना और उन तमाम लोगों को समर्पित करते हैं जो साइबर धमकी का शिकार हुए हैं।" कैरोलिना ने सेक्शुअल असॉल्ट से संबंधित वीडियो के वायरल होने के बाद थर्ड फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस कानून के जरिए इटली में पहली बार साइबर धमकी को परिभाषित किया गया है और इस बात पर बल दिया गया है कि सभी स्कूलों में बच्चों को इंटरनेट के इस्तेमाल के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए भी शिक्षित किया जाना चाहिए।


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