सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु सरकार को झटका, नीट से ही होगा मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन

punjabkesari.in Tuesday, Aug 22, 2017 - 07:03 PM (IST)

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) पर इस साल अमल न करने की छूट देने से आज इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार को चार सिंतबर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। 

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के परीक्षार्थियों को नीट के अमल से छूट के लिए एक अधिसूचना जारी करके राज्य में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस साल नीट से मुक्ति देने की व्यवस्था की थी, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि केंद्र सरकार ने इस अधिसूचना को यह कहते हुए मंजूर करने से इन्कार कर दिया है कि किसी एक राज्य को इससे छूट नहीं दी जा सकती। 

इससे पहले केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के एक ऑर्डिनेंस को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के परामर्श से मंजूरी दी थी, जो मेडिकल छात्रों को सामान्य प्रवेश परीक्षा नीट में उपस्थित होने से छूट देता है। 14 अगस्त को केंद्र ने राज्य को परीक्षा से एक वर्ष के लिए छूट देने पर सहमति जताई थी, केवल 'यदि राज्य सरकार इस साल नीट के लिए अपवाद वाला अध्यादेश जारी करती है। तमिलनाडु ने शुरुआत में नीट से विधानसभा में दो बिल पारित करके स्थायी छूट मांगी थी, बाद में कम से कम एक या दो साल के लिए अपनी बाहर होने के प्रयास किए थे


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