जल्द ही लग सकती है फेल ना करने की नीति पर रोक

punjabkesari.in Friday, Jul 21, 2017 - 07:06 PM (IST)

नई दिल्ली : आने वाले समय में जल्द ही  मानव संसाधन विकास मंत्रालय पांचवी से आठवीं कक्षा के छात्रों को फेल न करने की नीति के खत्म कर सकता है। अभी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आठवीं कक्षा तक के छात्रों को फेल नहीं करने का प्रावधान है। लोकसभा ने आज संक्षिप्त चर्चा के बाद नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी ।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जावडेकर ने कहा कि यह विषय 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के पढ़ने, पढ़ाने और सीखने के निष्कर्षाे पर आधारित है। अगर बच्चा मार्च में परीक्षा में फेल होता है तो उसे मई में एक और अवसर मिलेगा लेकिन अगर वह दूसरे प्रयास में सफल नहीं हो पाता तोे उसे फेल होने के बाद उसे उस कक्षा में रोक लिया जायेगा ।

इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस बारे में एक विधेयक जल्द ही आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पैसा काफी खर्च हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है लेकिन गुणवत्ता कैसे बेहतर हो यह सवाल भी उठ रहा है। जावडेकर ने कहा कि हम स्वयं प्लेटफा स्वयंप्रभा के माध्यम से आनलाइन और सीधे सम्पर्क के जरिये पढ़ने, पढ़ाने एवं प्रशिक्षण को आगे बढ़ा रहे हैं। लोग सीख रहे हैं और सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर रहे हैं । इसके जरिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उत्तम पाठ्य सामग्री प्रदान करने के साथ डीटीएच के 32 चैनलों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।

इसके माध्यम से अपनी पसंद के अनुसार पढ़ाई करने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसमें आनलाइन माध्यम से पढ़ने - पढ़ाने की इलेक्ट्रानिक निगरानी की भी व्यवस्था है । इसके अलावा हर साल 12 दिनों के शिविर का भी आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों एवं अभिभावकों के संवाद का भी प्रबंध होगा।


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