वॉयलेशन पर CHB वसूलेगा 100 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Nov 14, 2017 - 10:47 AM (IST)

चंडीगढ़(विजय) : चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) ने उन अलॉटियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है जिन्होंने किसी भी प्रकार की वॉयलेशन की होगी। सोमवार को हुई बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में फैसला लिया गया कि जिन अलॉटियों ने अपने फ्लैट में वॉयलेशन की होगी उनसे 100 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। 

 

हालांकि इस फैसले में थोड़ी राहत वाली यह बात यह है कि यह जुर्माना साल का होगा। यानि साल में एक बार बोर्ड द्वारा 100 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से वॉयलेशन फीस वसूली जाएगी। बोर्ड के इस फैसले से अलॉटी काफी निराश हैं। 

 

दरअसल बोर्ड ने सितंबर में एक सर्वे करवाया था, जिसका मकसद यह जानकारी हासिल करना था कि शहर में जितनी भी बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसमें कितना वॉयलेशन किया गया है, जिसके बाद बोर्ड ने यह फैसला लिया है। बोर्ड के लगभग 60 हजार अलॉटी हैं। इनमें से 80 प्रतिशत अलॉटियों ने जरूरत के मुताबिक अपने घरों में बदलाव कर रखे हैं। 

 

बोर्ड की ओर से वॉयलेशन चैक करने के लिए पिछले साल सर्वे भी करवाया गया था। ताकि यह जानकारी हासिल की जा सके कि अलॉटियों ने कैसे बदलाव किए हैं। इसके बाद बोर्ड ने काफी संख्या में नोटिस भी भेजने शुरू कर दिए थे। जिसका अलॉटियों ने विरोध किया था। अलॉटियों का कहना था कि समय के साथ परिवार बढ़ रहा है जिस कारण घर में कुछ बदलाव करने जरूरी हो गए हैं।

 

आधी की प्रोसैसिंग फीस :
सी.एच.बी. ने सितंबर में लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्जन करवाने का प्रोसैस शुरू किया था, लेकिन प्रोसैसिंग फीस इतनी अधिक रखी गई थी कि इसका अलॉटियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। पॉलिटकल प्रैशर के बीच आखिरकार चंडीगढ़ प्रशासन को प्रोसैसिंग फीस में कमी करनी पड़ी है। 

 

चंडीगढ़ के प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर से अप्रूवल मिलने के बाद प्रोसैसिंग फीस को 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। जबकि ब्रॉशर फीस भी 80 प्रतिशत तक कम किया गया है। जहां पहले तक ब्रॉशर की फीस 1000 रुपए के साथ जी.एस.टी. फिक्स की गई थी वहीं, अब इसे कम करके 200 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा जी.एस.टी. भी वसूल की जाएगी।

 

यह रहेगी प्रोसैसिंग फीस :
कैटेगरी                       पहले की फीस             नई फीस
ई.डब्ल्यू.एस.                  1000+जी.एस.टी.             500+जी.एस.टी.    
एम.आई.जी.                  10000+जी.एस.टी.    5000+जी.एस.टी.
एच.आई.जी.                  15000+जी.एस.टी.    7500+जी.एस.टी.
एम.आई.जी./एच.आई.जी.   20000+जी.एस.टी.    10000+जी.एस.टी.
                                                        ..........(सभी इंडिपेंडेंट हाऊसिज)    


 


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