10 वर्षीय बच्ची से छोटा मामा शंकर भी करता था बलात्कार, गिरफ्तार

punjabkesari.in Wednesday, Sep 20, 2017 - 12:47 AM (IST)

चंडीगढ़ (सुशील): 10 वर्षीय बच्ची से बलात्कार मामले में पकड़े गए मामा कुलबहादुर के छोटे भाई ने भी बच्ची से कई बार बलात्कार किया था। इसका खुलासा पीड़ित बच्ची ने वूमैन सैल की इंचार्ज गुरजीत कौर के सामने किया। इंस्पैक्टर गुरजीत कौर ने पीड़ित बच्ची के मंगलवार को धारा 164 के बयान मैजिस्ट्रेट के सामने करवाए।

बच्ची ने बयानों में कहा कि मामा कुलबहादुर के साथ-साथ उसके छोटे मामा शंकर ने भी बलात्कार किया था। वूमैन सैल की टीम ने अदालत में पीड़ित बच्ची के बयान दर्ज करवाने के बाद आरोपी मामा शंकर को दबोच लिया। पकड़ा गया आरोपी सैक्टर-35 स्थित एक होटल में कुक था।

 पुलिस ने बताया कि मामले की दोबारा जांच शुरू होने के बाद शंकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा था। पुलिस आरोपी शंकर को बुधवार को जिला अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल करेगी। पुलिस अब मामा शंकर का डी.एन.ए. सैंपल लेकर जांच करवाएगी।

मामला

सैक्टर-39 थाना क्षेत्र में रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची को पेट में दर्द हुआ था। बच्ची के परिजन उसे चेक करवाने अस्पताल लेकर गए थे। डाक्टरों ने जांच कर बताया कि बच्ची करीब छह माह से ज्यादा गर्भवती है। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। सैक्टर-39 थाना पुलिस ने बलात्कार और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्जकर बलात्कार करने वाले मामा कुलबहादुर को गिरफ्तार किया था।

डी.एन.ए. सैंपल देने के लिए मांगा समय

आरोपी कुलबहादुर के विशेष अदालत के आदेश पर डी.एन.ए. टैस्ट के लिए मंगलवार को ब्लड सैंपल लिए जाने थे लेकिन बचाव पक्ष के वकील मंजीत सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए निजी कारणों से एक दिन का वक्त मांग लिया। साथ ही अदालत में कहा कि कोर्ट ने केस की आगे की जांच के आदेश दिए हैं न कि केस की फिर से जांच के।

बचाव पक्ष के अनुसार सिर्फ इसलिए कि डी.एन.ए. रिपोर्ट नकारात्मक थी और अभियोजन पक्ष के खिलाफ जा रही है, आरोपी को फिर से ब्लड सैंपल देने के लिए नहीं कहा जा सकता है, फिर ये हर दूसरे मामले में भी शुरू हो जाएगा। वहीं अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि यह पुलिस की आगे की जांच का ही एक हिस्सा है। इसके लिए उन्हें अनुमति दी गई थी। फिलहाल बचाव पक्ष की ओर से बुधवार को मामले में जवाब दाखिल किए जाने के बाद अदालत फैसला लेगी कि डी.एन.ए. सैंपल लिया जाना है या नहीं।


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