6.2 सी.जी.पी.ए. या इससे अधिक ग्रेड या अंक पाने वाली लड़कियों के लिए खुशखवरी...

punjabkesari.in Monday, Sep 21, 2015 - 01:19 PM (IST)

 चंडीगढ़, (रश्मि रोहिला): लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) द्वारा हर माह सिंगल गर्ल चाइल्ड को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया गया है। स्कॉलरशिप उच्च शिक्षा के लिए 10वीं पास करने के बाद दी जाएगी। बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग को भेजे गए इस नोटीफिकेशन में साफ लिखा है कि यह स्कॉलरशिप सिर्फ आॢथक तौर से कमजोर परिवार से संबंध रखने वाली व इसके साथ ही 10वीं कक्षा में कम से कम 6.2 सी.जी.पी.ए. या इससे अधिक ग्रेड या अंक पाने वाली लड़कियों को दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इसके लिए छात्राओं को 30 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन करना है। 

 
देशभर से 1000 स्टूडैंट्स को किया जाएगा सिलैक्ट
सी.बी.एस.ई. द्वारा इस स्कॉलरशिप को शुरू करने का मकसद ऐसे अभिभावकों को प्रोत्साहित करना है जो सिंगल गर्ल चाइल्ड को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। स्कॉलरशिप के लिए देशभर से 1000 स्टूडैंट्स को सिलैक्ट किया जाएगा जिनका चयन मैरिट के आधार पर होगा। सी.बी.एस.ई. की ओर से दी जानी वाली इस स्कॉलरशिप का फायदा 11वीं व 12वीं की छात्राओं को मिलेगा। स्कॉलरशिप के तहत सिंगल गर्ल चाइल्ड को हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। आवेदन करने वाली छात्राओं का 10वीं में सी.जी.पी.ए. कम से कम 6.2 होना चाहिए या 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। योजना के तहत इन स्कूलों से जाने वाली छात्राओं को यू.जी. लैवल तक 1 हजार व पी.जी. लैवल पर 2 हजार रुपए प्रति माह देने की भी योजना बनाई गई है।
 
अपने माता-पिता की इकलौती संतान छात्राओं को ही मिलेगी स्कॉलरशिप 
23 अगस्त 2012 तक इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाने वाली छात्राएं अपने माता-पिता की इकलौती संतान होनी चाहिए। इस बारे में फस्र्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के अटैस्टेड एफिडेविट देना होगा। आवेदन फार्म स्कूल पिं्रसीपल से भी अटैस्टेड होना चाहिए। साथ ही सी.बी.एस.ई. के जिस स्कूल में यह छात्राएं पढ़ रही हों, उनकी प्रति माह की ट्यूशन फीस 1500 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगले वर्ष टोटल ट्यूशन फीस में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। एन.आर.आई. स्टूडैंट्स के लिए ये फीस 6 हजार रुपए प्रति माह तय की गई है। इस स्कॉलरशिप के लिए केवल भारतीय छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। एक बार किसी भी कारण से स्कॉलरशिप रद्द होने पर दोबारा नहीं दी जाएगी।
 
 

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