HCS पेपर लीक मामला : पूर्व रजिस्ट्रार की ‘ए’ क्लास सुविधाएं दिए जाने संबधी याचिका खारिज

punjabkesari.in Friday, Jan 12, 2018 - 07:26 PM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : हरियाणा सिविल सर्विस (ज्यूडीशियल) पेपर लीक मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (रिक्रूटमैंट) डॉ. बलविंद्र कुमार शर्मा की जेल में ‘ए’ क्लास सुविधा दिए जाने को लेकर दायर की गई याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। 

 

डॉ. शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा था कि वह ज्यूडीशियल आफिसर हैं। इस आधार पर उन्हें जेल में ‘ए’ क्लास सुविधाएं दी जाएं। अदालत ने याचिका पर जेल सुपरिंटैंडैंट को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। दायर जवाब में उन्होंने पंजाब जेल मैनुअल के तहत डॉ. शर्मा के भ्रष्टाचार मामले में आरोपी होने पर उन्हें केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश के आधार पर सुविधाएं देने से इंकार किया था। इस पर अदालत ने डॉ. शर्मा की याचिका खारिज कर दी। 

 

गौरतलब है की चंडीगढ़ पुलिस की स्पैशल इन्वैस्टिगेशन टीम ने 5 जनवरी को मामले में मुख्य आरोपी सुनीता और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार रिक्रूटमैंट बलविंद्र शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। एस.आई.टी. ने दोनों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 409, 420, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8, 9, 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू 13 (2) के तहत चार्जशीट दायर की है। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News