अदालती आदेश पर भी दुकान नहीं की खाली, 36 लाख किराया बकाया

punjabkesari.in Wednesday, Feb 14, 2018 - 12:39 PM (IST)

चंडीगढ़(रश्मि) : पंजाब यूनिवर्सिटी सैक्टर-14 की मार्कीट के दुकान नंबर-2 के संचालक को दुकान खाली करने के लिए कोर्ट ने चार माह पहले निर्देश दिए थे पर अभी तक यह दुकान खाली नहीं की गई है। 

 

दुकानदार पर पी.यू. का करीब 36 लाख रुपए किराया बकाया है। वहीं दुकानदार के मुताबिक पी.यू. ने एक साल में कई बार किराए में वृद्धि की है और इस कारण वह किराया अदा नहीं कर पाए। 

 

18-20 साल से किराया बकाया :
शुरूआत में दुकानदारों से 1989 से 1992 तक 625 रुपए मासिक किराया वसूला जाता था। 2001 तक यह राशि बढ़कर 16232 तक हो गई। किराया तीन साल के लिए बढ़ा था, लेकिन इस कारण दुकानदार नेे पुराना किराया भी अदा नहीं किया, जिससे उस पर काफी बकाया पैंडिंग हो गया। इस दुकानदार पर करीब 18-20 साल से  किराया बाकी है। 

 

प्रबंधन ने दुकानदार पर डाला केस :
पी.यू. प्रबंधन ने दुकानदारपर इस संबंधी केस डाला था वहीं दुकानदार ने भी पी.यू. प्रबंधन पर केस डाला था लेकिन इसे अदालत ने डिसमिस कर दिया था। 

 

बनाई है कमेटी :
सूत्रों के मुताबिक पी.यू. प्रबंधन ने इस दुकानदार को बेदखल करने के लिए कमेटी बनाई है, जिसकी बैठक जल्द होगी। दुकान की तीन मंजिले हैं और तीनों ही इस दुकानदार के पास हैं। पी.यू. कैंपस में करीब 27 दुकानें सबलैट पर चल रहीं है। 

 

दुकानदार 40 साल पुराना :
पी.यू. का उक्त दुकान का संचालक करीबन 40 से 45 साल पुराना है। दुकानदार ने बतायाकि पी.यू. प्रबंधन को वह हर माह किराया अदा करता है। हालांकि जब प्रबंधन ने किराया एक साल में तीन-तीन बार बढ़ानेको कहा तो हमें दिक्कत आई। 

 

हम किराया बढ़ाने से कोई परेशानी नहीं पर नियमानुसार साल में एक बार ही इसे बढ़ाया जाना चाहिए। दुकानदार ने कहा कि कैंपस में ऐसे दुकानदार भी हैं जिन्होंने ये दुकानें किराए पर लेकर अलग-अलग कैबिन किराए पर देकर इन्हें सबलैट पर दिया है। पी.यू. प्रबंधन के साथ इनकी सांठ-गांठ होने से इन्हें कुछ भी नहीं कहा जाता। 


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