फर्जी आधार कार्ड व आई.डी. प्रूफ बनाने के 2 दोषियों को 3 साल कैद

punjabkesari.in Friday, Apr 21, 2017 - 11:22 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): फर्जी आई.डी. प्रूफ और आधार कार्ड बनाए जाने के मामले में जिला अदालत ने 2 को दोषी करार देते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दीपक और पवन नामक को सजा सुनाई है। हालांकि अदालत ने दोनों की सजा को सस्पैंड किए जाने की अर्जी मंजूर कर 22 मई तक अंतरिम जमानत दे दी।

दोषी इस दौरान सजा के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। दोनों को 50 हजार के बेल बांड पर अंतरिम जमानत दी गई। वहीं, अदालत ने मामले में सह आरोपी और बैंक कर्मी नरेंद्र को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। 25 जुलाई, 2012 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त दोनों दोषी अन्य लोगों के साथ मिलकर बीमा करवाने के नाम पर चीटिंग कर रहे हैं, इसमें फर्जी आई.डी. प्रूफ और आधार कार्ड तैयार करना शामिल था।
 आरोप के मुताबिक लोगों के अलावा बैंक के साथ भी जालसाजी की गई थी। मनीमाजरा के हाऊसिंग बोर्ड चौक के समीप बस स्टाप पर दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। इनमें से एक के पास से अलग नाम पतों पर आधारित फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए थे।

जांच के दौरान तीसरे आरोपी और जनता कॉलोनी निवासी नरेंद्र की गिरफ्तारी भी की गई। उस पर किसी राम कुमार का फर्जी खाता खोलने का आरोप था।हालांकि उसका अन्य दो दोषियों के साथ लिंक साबित नहीं हो सका। उसके खिलाफ वित्तीय फायदे पहुंचने की बात भी साबित नहीं हो सकी।

 


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