दहेज हत्या मामला: सास और पति को 8 साल कैद

punjabkesari.in Tuesday, Sep 19, 2017 - 10:45 PM (IST)

चंडीगढ़, (सुशील): दहेज हत्या मामले में जिला अदालत ने बुडै़ल निवासी सास कांता देवी और पति अमनदीप को आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। दायर मामला सैक्टर-34 थाने में 19 सितम्बर 2014 को दर्ज हुआ था।

 शिकायतकत्र्ता पिता तेजपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी टोनी उर्फ रानी का विवाह बुड़ैल निवासी अमनदीप सिंह के साथ 21 जून 2014 को हुआ था, लेकिन कुछ महीनों में कार देने की मांग की जाने लगी तो कभी 10 लाख की मांग की गई।

 रानी को दहेज न लाने पर घर से निकालने की धमकियां भी मिलने लगी। दोनों परिवारों में इस संबंध में दो बार फैसला भी हो चुका था। तेजपाल ने बताया कि एक दिन अचानक बेटी ने फोन कर बताया कि मुझे मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की जा रही है।

तेजपाल ने बताया कि वे अपने रिश्तेदारों के साथ अगली सुबह बेटी के घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन दामाद अमनदीप के चाचा ने तेजपाल को फोन पर बताया कि उनकी बेटी पर उसकी सास कांता और दामाद अमनदीप ने मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया है। रानी की पी.जी.आई. में ईलाज दौरान मौत हो गई थी।


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