दहेज प्रताडऩा मामले में पति, सास व ससुर को 2-2 साल की सजा

punjabkesari.in Friday, Nov 17, 2017 - 02:16 AM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): दहेज प्रताडऩा मामले में जिला अदालत ने प्रवीण, उसके पिता विजय और मां हीरामणि को 2-2 साल की सजा सुनाते हुए सभी पर 2-2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। 6 जून, 2010 को दर्ज मामले के अनुसार एक विवाहिता का आरोप था कि उसके पति को लगता था कि उसकी शादी के बाद उसकी नौकरी चली गई थी। 25 वर्षीय पीड़िता एक कंपनी में बतौर सैक्रेटरी (सी.एस.) काम करती थी। उसकी मुलाकात प्रवीण से मुंबई में हुई थी।

दोनों ने एल.एल.बी. साथ ही की थी। दोनों शादी के बाद मुंबई में रह रहे थे। आरोप के अनुसार शादी में दुल्हन पक्ष की ओर से काफी दहेज दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने शादी के बाद और दहेज की डिमांड की। इसे लेकर उसे काफी प्रताडि़त किया गया।

 उससे मारपीट भी की जाती थी। इससे परेशान होकर वह मुंबई छोड़ चंडीगढ़ आ गई थी। परिजनों द्वारा समझौता कराए जाने के बाद वह वापस मुंबई चली गई थी, लेकिन बाद में फिर से मारपीट होने के बाद वह चंडीगढ़ वापस आ गई। यहां आकर उसने ससुराल पक्ष के लोगों पर केस दर्ज कराया था।


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