अब आर्म्स लाइसैंस लेने वालों के लिए खास खबर

punjabkesari.in Thursday, Feb 08, 2018 - 10:38 AM (IST)

चंडीगढ़(विजय) : चंडीगढ़ में अब आर्म्स लाइसैंस लेना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब चंडीगढ़ में भी आर्म्स लाइसैंस लेने की प्रक्रिया जटिल कर दी है। लाइसैंस हासिल करने के लिए अब आवेदक को वाइल्ड लाइफ क्लियरैंस भी लेनी होगी। 

 

जब तक यू.टी. के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमैंट की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एन.ओ.सी.) नहीं मिल जाती है तब तक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी आवेदक को लाइसैंस जारी करने की परमीशन नहीं देगा। दरअसल चंडीगढ़ के आसपास फॉरेस्ट एरिया के होने से यह नियम शहर में सख्ताई से लागू किया जा रहा है। 

 

सुखना लेक के ईको सैंसेटिव जोन के डिक्लेयर होने के बाद से वन्य जीवों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहर के किसी भी हिस्से में अवैध शिकार न हो इसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को यह पूरी जानकारी होनी चाहिए कि चंडीगढ़ में किस व्यक्ति के पास आर्म्स लाइसैंस है। 

 

अगर शहर के किसी एरिया में अवैध शिकार होता है तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को यह डिटेल तुरंत मिल पाएगी कि उस एरिया में कितने लोगों को डी.सी. ऑफिस की ओर से हथियार रखने की परमीशन मिली हुई है।

 

दो महीने से बढ़े आवेदन :
जानकारी के अनुसार पिछले दो महीनों से आम्र्स लाइसैंस लेने के लिए सैक्टर-19 स्थित फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमैंट में काफी आवेदक आ रहे हैं। डी.सी. ऑफिस की ओर से आवेदकों को पहले फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमैंट से परमीशन लेने भेजा जा रहा है। रोजाना औसतन तीन से चार आवेदन आ रहे हैं। 

 

गौरतलब है कि कईं बार ऐसे मामले आए हैं जब जंगली जानवर सुखना सैंक्चुरी से शहर में प्रवेश कर आते हैं। ऐसे में कोई उनका शिकार अगर करता है तो उसे आसानी से ट्रेस करने के लिए अतिरिक्त परमीशन का प्रावधान रखा गया है। 


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