CHB के अलॉटी लीज होल्ड टू फ्री होल्ड के लिए कर सकते हैं अप्लाई

punjabkesari.in Wednesday, Sep 13, 2017 - 09:13 AM (IST)

चंडीगढ़(विजय) : प्रशासन ने प्रॉपर्टी की लीज होल्ड टू फ्री होल्ड की परमीशन तो दे दी है लेकिन अभी तक कनवर्जन फीस तय नहीं हो पाई है। वहीं, चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) ने विभिन्न डिवैल्पिंग यूनिट्स के लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कनवर्ट कराने के लिए अलॉटियों से एप्लिकेशन स्वीकार करनी शुरू कर दी है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि अगर एप्लिकैंट्स ने पहले ही कनवर्जन के लिए अप्लाई कर रखा है तो उन्हें फ्रैश एप्लिकेशन सब्मिट करवाने की जरूरत नहीं है। 

 

हालांकि ऐसे मामलों में एप्लिकैंट्स को एक एफिडेविट देना होगा जिसमें यह क्लीयर करना होगा कि जो पहले एप्लिकेशन सब्मिट की गई है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव है या नहीं? इसके साथ ही यह भी बताना होगा नियम के तहत ही एप्लिकेशन सब्मिट करवाई गई थी। अगर किसी प्रकार का बदलाव किया जाना है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। बोर्ड इस तरह के एप्लीकेशन को स्कू्रटनाइज करेगा और एप्लीकेशन सही पाए जाने पर अप्रूवल दे देगा। बोर्ड की ओर से बताया गया है कि इससे जो भी एप्लीकेशन आएंगी उन पर बोर्ड ऑफिस वर्क पूरा कर लेगा। जब भी रेट फाइनल हो जाएंगे तो लीज होल्ड टू फ्री होल्ड की फीस तय रेट्स के हिसाब से एप्लीकैंट्स से ले ली जाएगी। 

 

स्टाम्प पेपर सब्मिट नहीं करवाना पड़ेगा :
अभी तक बोर्ड के अलॉटियों को नए अलॉट किए गए डिवैल्पिंग यूनिट के लिए नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर सब्मिट करवाना पड़ता है लेकिन अब अपने अलॉटियों को राहत देते हुए बोर्ड ने फैसला लिया है कि भविष्य में इस तरह की प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि जो अलॉटमैंट लैटर इश्यू किया जाता है, उसमें भी इसी प्रकार का कंटैंट होता है। इस नए फैसले से अलॉटियों का समय बचेगा। 


 


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