आनंद मैरिज एक्ट पर चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस

punjabkesari.in Thursday, Jan 18, 2018 - 09:30 AM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : केंद्र सरकार द्वारा आनंद मैरिज एक्ट में संशोधन के बावजूद चंडीगढ़ में सिखों की शादियां आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड न होने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। चंडीगढ़ के सैक्टर-11 के नवरतन सिंह ने यह याचिका दायर की है। मांग की गई है कि प्रशासन को आदेश दिए जाएं कि सिखों की आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादियां रजिस्टर्ड करने की सुविधा सेवा शुरू करने के लिए नियम बनाए जाएं। 

 

हाईकोर्ट ने मामले में चंडीगढ़ प्रशासन को 20 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है। याची की ओर से एडवोकेट नवकिरण सिंह ने कहा कि वर्ष 2012 में केंद्र सरकार ने आनंद मैरिज एक्ट में संशोधन किया। धारा 6 को इसमें जोड़ते हुए आनंद कारज के जरिए सिखों की शादियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान शामिल किया गया। आनंद मैरिज एक्ट में संशोधन के बाद राज्यों को आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादियों को रजिस्टर्ड करने के लिए नियम बनाने थे। 

 

आर.टी.आई. के तहत मांगी जानकारी तो बताया, अभी प्रक्रिया चल रही है :
याची ने आर.टी.आई. के तहत मांगी जानकारी को आधार बनाते हुए कहा कि अगस्त, 2014 में चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि नियम तय करने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है। लंबे समय तक चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस दिशा में कार्रवाई न करने पर जुलाई, 2017 में प्रशासन को कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें आनंद मैरिज एक्ट के तहत नियम तय करने की मांग की गई थी। एक मांगपत्र सौंपते हुए कहा गया कि हरियाणा सरकार ने अप्रैल, 2014 व पंजाब ने दिसंबर, 2016 में नियम तय कर दिए थे। 

 

चंडीगढ़ को इन दोनों राज्यों की राजधानी होने के नाते तेजी से इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए थी। कहा गया है कि सिखों की लंबे समय से मांग उठ रही थी कि आनंद मैरिज एक्ट में आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होना चाहिए, जिसमें सिख हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा अपनी शादियां रजिस्टर्ड करवा सकें। इसके बाद यह संशोधन हुआ था। याची की शादी गुरुद्वारा साहिब सैक्टर 11 में अक्तूबर, 2016 को हुई थी। गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी ने 13 नवम्बर 2016 को मैरिज मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया था। याची आनंद मैरिज एक्ट, 1909 के तहत अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाना चाहते थे।


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