आधार के बिना 1 जुलाई से नहीं होंगे यह जरूरी काम

punjabkesari.in Tuesday, Jun 20, 2017 - 01:59 PM (IST)

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को सबसे अनिवार्य डॉक्‍यूमेंट घोषित कर दिया है। इनकम टैक्‍स रिटर्न, पैन कार्ड, पासपोर्ट बनवाने, केरोसिन सब्सिडी और मिड-डे मील स्‍कीम सहित कई स्‍कीम का लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार नंबर होना जरूरी है। यदि आपने अभी तक इसे नहीं बनवाया है तो 30 जून तक अवश्‍य बनवा लें, नहीं तो 1 जुलाई के बाद से इन योजनाओं का फायदा आप नहीं ले पाएंगे।
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टैक्‍स रिटर्न फाइल के लिए 
1 जुलाई से इनकम टैक्स फाइल करने के लिए सरकार ने आधार को जरूरी कर दिया है। साथ ही परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार नंबर से लिंक करना होगा। हालांकि, जिनका पैन आधार के साथ लिंक नहीं होता है वह भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जिनके पास पहले से पैन कार्ड मौजूद है। उन्‍हें दिसंबर से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना जरूरी होगा।
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स्‍कॉलरशिप 
एचआरडी मिनिस्ट्री ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मिलने वाले केंद्रीय स्कॉलरशिप के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। इस स्‍कीम का लाभ लेने के लिए स्‍टूडेंट को आधार का विवरण देना जरूरी होगा। जिन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है और आधार नहीं है तो उन्हें भी 30 जून तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हलांकि सरकार ने जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के स्‍टूडेंट को इससे छूट दी है। इसके अलावा कोई स्‍टूडेंट राज्य सरकार या यूजीसी से किसी तरह की स्कॉलरशिप लेना चाहता है तो उसे आधार बनवाना होगा। 
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एलपीजी कनैक्‍शन
सरकार ने फ्री में दिए जाने वाले रसोई गैस कनैक्‍शन के लिए 1 जुलाई से आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है। सरकार गरीब महिलाओं को उज्‍ज्‍वला स्‍कीम के तहत मुफ्त में रसोई गैस कनैक्‍शन देती है। इसके अलावा सरकार सभी एल.पी.जी. गैस कनैक्शन के लिए आधार को अनिवार्य करने जा रही है। इससे पहले रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए आधार नंबर को बैंक अकाऊंट से लिंक करना अनिवार्य किया था।
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पैन कार्ड
अब पैन कार्ड लेने के लिए भी 1 जुलाई से आपको आधार नंबर देना होगा, नहीं तो आप पैन कार्ड नहीं ले पाएंगे। पैन कार्ड के लिए आवेदन करते वक्‍त आधार नंबर देना अपको अनिवार्य डॉक्‍युमेंट के तौर पर देना होगा। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आधार एनरॉलमेंट देना अनिवार्य होगा। इसलिए 30 जून से पहले अपना आधार कार्ड आप जरूर बनावा लें। 
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रेलवे टिकट
रेलवे ने रियायती ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। यदि आपको ट्रेन टिकट पर छूट चाहिए तो आधार नंबर देना होगा। साथ ही आईआरसीटीसी ने भी टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर चुकी है। इसके लिए 30 जून तक की डेडलाइन है। 1 जुलाई से इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपना आधार नंबर जरूर देना होगा।
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राशन की दुकान
सरकारी दुकानों पर राशन कार्ड के जरिए मिलने वाली चीजों के लिए भी आधार को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो 30 जून से पहले आप अपना आधार बनवा लें और अपने राशन कार्ड के साथ लिंक जरूर कराएं। इसके बिना सरकारी दुकान से आपको राशन नहीं मिलेगा। 
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पासपोर्ट
सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के लिए भी आधार नंबर को अन्‍य जरूरी डॉक्‍युमेंट की लिस्‍ट में शामिल किया है। अगर पासपोर्ट बनवाने के लिए आपने 12 डिजिट वाला आधार नंबर जरूरी डॉक्‍युमेंट के तौर पर आवेदन करते समय शामिल नहीं किया है तो आपका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। यदि 1 जुलाई के बाद आपको पासपोर्ट बनवाना है, तो पहले अपना आधार जरूर बनवा लें।

पीएफ अकाऊंट
अब पीएफ अकाऊंट को भी आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने अपने 4 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आधार कार्ड जमा कराने की अंतिम तिथि को 30 जून तक और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2017 तय है। 

मिड-डे मील
मिड-डे मील के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। एचआरडी मंत्रालय  की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में मिड-डे मील स्‍कीम के तहत मिलने वाली सुविधा का लाभ लेने के लिए 30 जून तक आपके पास आधार होना जरूरी है। मिड-डे मील के कुक को भी 30 जून तक अपना आधार कार्ड बनवाना होगा।


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