Gold पर कमाना चाहते हैं ज्यादा ब्याज, तो यहां करें निवेश

punjabkesari.in Tuesday, Oct 10, 2017 - 06:37 PM (IST)

नई दिल्ली : क्या आप सोना खरीदना चाहते हैं सिर्फ खरीदना ही नहीं, बल्कि उस पर ब्याज भी कमाना चाहते हैं, तो केन्द्र सरकार आपके लिए यह मौका लेकर आई है। आज केन्द्र सरकार ने सॉवेरन गोल्ड बांड की तीसरी सीरिज जारी की है। इसमें कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। सरकार की इस स्कीम में निवेश करने के कई फायदे हैं। यह बांड 9 अक्तूबर से 27 दिसम्बर तक खरीद सकते हैं।

अगर आपने कैशलैस पेमैंट की तो ये आपको मार्कीट में सोने की मौजूदा कीमत से भी काफी सस्ते मिल सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप जितना भी सोना खरीदेंगे, वह इलैक्ट्रोनिक और पेपर फॉर्मेट में होता है। दरअसल सरकार ने यह स्कीम लाई ही इसलिए है ताकि फिजिकल गोल्ड की डिमांड कम की जा सके। इससे सरकार आसानी से निर्यात पर नजर रख पाती है।

प्रति ग्राम मिलेगी 50 रुपए की छूट
केन्द्र सरकार की इस स्कीम के तहत एक यूनिट बांड की वैल्यू एक ग्राम सोने के बराबर होती है। आपको इस स्कीम के तहत 2956 रुपए प्रति ग्राम भुगतान करना होगा। अगर आप ऑनलाइन सब्सक्राइब करते हैं और इसके लिए पेमैंट भी ऑनलाइन ही करते हैं, तो आपको प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट भी मिल सकती है।

कहां से खरीदें
इन बांड्स को खरीदने के लिए आप कमर्शियल बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ  इंडिया लिमिटेड (एस.एच.सी.आई.एल.), पोस्ट ऑफिस और एन.एस.ई. व बी.एस.ई. से भी खरीद सकते हैं। इन बांड्स को आप 8 साल तक के लिए खरीदते हैं।
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ये हैं फायदे
ये सॉवरेन गोल्ड बांड सोने की कीमतों से जुड़े होते हैं। जैसे ही सोने की कीमतों में इजाफा होता है, वैसे ही निवेश भी ऊपर जाता है। गोल्ड बांड पर सालाना 2.5 प्रतिशत ब्याज भी मिलता है। गोल्ड ई.टी.एफ . के मुकाबले इसके लिए सालाना कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। इन बांड के आधार पर लोन भी ले सकते है क्योंकि ये बांड पेपर और इलैक्ट्रोनिक फॉर्मेट में होते हैं, तो इससे आपको फिजिकल गोल्ड की तरह लॉकर में रखने का खर्च भी नहीं उठाना पड़ता। 

टैक्स में भी होगी बचत
घर में सोना खरीद कर रखने की बजाय अगर आप सॉवरेन गोल्ड बांड में निवेश करते हैं, तो आप टैक्स भी बचा सकते हैं। फिजिकल गोल्ड की तरह आपको इन पर 3 प्रतिशत जी.एस.टी. नहीं भरना होगा। केन्द्र सरकार ने 2016-17 के यूनियन बजट में सॉवरेन गोल्ड बांड्स से हासिल हो रही पूंजी को कुछ शर्तों के साथ भी टैक्स छूट दी है।


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