कृषि उत्पाद खरीदने वाले टे्रडर्स को मिली बड़ी राहत

punjabkesari.in Tuesday, Nov 07, 2017 - 12:14 PM (IST)

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने कृषि उत्पाद खरीदने वाले ट्रेडर्स को बड़ी राहत दी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने मध्य प्रदेश में किसानों से भावांतर योजना के तहत खरीद रहे अनाज के संबंध में व्यापारियों की शंकाओं का समाधान करते हुए स्पष्ट किया है कि आयकर नियमों के अंतर्गत अनाज व्यापारी किसान से उसकी उपज की खरीदी पर 2 लाख रुपए तक का भुगतान नकद कर सकते हैं। भुगतान की इस कार्रवाई में आयकर नियम बाधक नहीं होंगे।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ‘‘वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 3 नवम्बर को परिपत्र जारी किया गया था।’’ परिपत्र के अनुसार अगर वे किसानों से कृषि उत्पाद खरीदते हैं और 2 लाख रुपए तक कैश पेमैंट करते हैं तो उनको इस पर टैक्स नहीं देना होगा। मौजूदा नियमों के तहत ट्रेडर्स 10,000 रुपए से अधिक कैश पेमैंट नहीं कर सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो उस रकम पर उनको टैक्स देना होता है, इसके अलावा किसान अगर 2 लाख रुपए तक का कैश ट्रांजैक्शन करता है तो उसे पैन या फॉर्म 60 देने की जरूरत नहीं होगी।

इन्कम टैक्स विभाग को मिला था रिप्रैजैंटेशन  
स्टैक होल्डर्स ने किसानों द्वारा ट्रेडर्स को कैश सेल पर इन्कम टैक्स के प्रोवीजन को लेकर रिप्रैजैंटेशन दिया था। इस पर विचार करते हुए इन्कम टैक्स डिपार्टमैंट ने ट्रेडर्स और किसानों को यह राहत दी है।

39.5 प्रतिशत पैन आधार से जुड़े
नई दिल्लीः करीब 13.28 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड को अभी तक आधार से जोड़ा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। इसके साथ ही 39.5 प्रतिशत पैन अब आधार से जुड़ चुके हैं। कुल पैन कार्डों की संख्या 33 करोड़ है। वहीं 115 करोड़ लोगों को आधार नंबर दिया जा चुका है। सरकार ने 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन आधार से जोडऩे तथा नया पैन नंबर लेना अनिवार्य कर दिया है।
 


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