UIDAI की निर्देश, आधार नहीं होने पर भी मिलेंगी ये सुविधाएं

punjabkesari.in Monday, Feb 12, 2018 - 10:17 AM (IST)

नई दिल्लीः अगर आपके पास आधार नहीं है तो भी सभी जरूरी सर्विस और स्कीम के फायदे मिलते रहेंगे। यू.आई.डी.ए.आई. ने एक बयान में कहा है कि इसके लिए केन्द्र और राज्यों के सभी डिपार्टमैंट को ऑर्डर जारी किया गया है। यूनीक आइडैंटिटी के बिना भी लोगों को मैडीकल फैसिलिटी, स्कूल में दाखिला और सरकारी दुकानों से राशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस बारे में अथॉरिटी ने एक्सैप्शन हैंडलिंग रैगुलेशंस का प्रावधान किया है, इसके लिए पिछले साल 24 अक्तूबर को सर्कुलर जारी हुआ था।

आधार का उद्देश्य ट्रांसपेरैंसी लाना
यू.आई.डी.ए.आई. ने बयान में साफ  किया है कि आधार का उद्देश्य असरदार टैक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरकारी सर्विसेज की डिलीवरी में ट्रांसपेरैंसी लाना है। इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इसे सेवाएं न देने के बहाने के तौर पर देखा जाए। अथॉरिटी ने फिर से सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सचिवालयों को पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि सरकारें सुनिश्चित करें कि आधार एक्ट, 2016 के सैक्शन 7 को हर स्कीम के लिए जैसे का तैसा लागू किया जा रहा है या नहीं।

पहचान के लिए दूसरे ऑप्शन भी मौजूद 
यू.आई.डी.ए.आई. ने कहा कि आधार लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए सक्षम बनाता है ताकि वे बिना किसी डर के अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। अगर किसी के पास आधार नहीं है या उनका ऑनलाइन वैरीफिकेशन नहीं हो पाया है तो भी उन्हें सरकारी सेवाओं और स्कीमों का फायदा देना होगा। उनके आइडैंटिफिकेशन के लिए दूसरे ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें एक्सैप्शन रजिस्टर्स के रिकॉर्ड में रख सकते हैं। कोई अफसर या डिपार्टमैंट आधार न होने पर सेवाएं देने से मना करता है तो लाभार्थी को हायर अथॉरिटीज में शिकायत करनी चाहिए।


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