ग्राहक को गुमराह करके बेची पॉलिसी, अब देना होगा हर्जाना

punjabkesari.in Wednesday, Jul 19, 2017 - 11:15 AM (IST)

गुरदासपुर: जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने ग्राहक को गुमराह करके पॉलिसी बेचने पर बीमा कम्पनी को 12,88,575 रुपए वापस करने तथा 10 हजार रुपए मुआवजा राशि 30 दिन में अदा करने का आदेश दिया है।

यह है मामला
राकेश कुमार महाजन पुत्र चमन लाल निवासी गुरदासपुर ने बताया कि उसकी एक जीवन बीमा पॉलिसी की जून, 2015 को अवधि पूरी होने पर उसे 12,88,575 रुपए मिले थे। गुरदासपुर लाइफ इंश्योरैंस कार्यालय में तैनात फील्ड अधिकारी राम सिंह सैनी निवासी रोपड़ ने गुमराह करके उसकी राशि को किसी अन्य पॉलिसी में निवेश करवा दिया। इस पॉलिसी के तहत उसे हर माह 12,000 रुपए ब्याज मिलना था मगर उसे केवल 7460 रुपए हर माह मिले। उसने बताया कि उसने उक्त राशि का चैक दिया था परंतु बाद में जो पॉलिसी उसे मिली वह 12 लाख 45 हजार रुपए की थी। उसने जब इसका विरोध किया तो कम्पनी ने उसे कहा कि राम सिंह ने रिटायरमैंट के बाद रोपड़ ब्रांच में एजैंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था तथा उसकी राशि में से 43,575 रुपए सॢवस टैक्स के रूप में काटे गए हैं।

यह कहा फोरम ने
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम इस परिणाम पर पहुंची कि याचिकाकत्र्ता को गलत प्रलोभन वाली बातें बता कर उसकी राशि की गलत पॉलिसी बनाई गई है तथा गुरदासपुर की बजाय रोपड़ शाखा से पॉलिसी बनाई गई थी। फोरम ने लाइफ इंश्योरैंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की रोपड़ शाखा को आदेश दिया कि याचिकाकत्र्ता को उसकी पूरी राशि 30 दिन में वापस की जाए तथा उसे 10 हजार रुपए हर्जाना राशि अदा की जाए। 


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