दिव्यांगों के नाम पर सम्पत्तियों में होगा इज़ाफ़ा, नहीं लगेगा स्टाम्प शुल्क

punjabkesari.in Tuesday, Jun 06, 2017 - 04:05 PM (IST)

लखनऊः योगी सरकार दिव्यांगों को अपना घर खरीदने में मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है। स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग दिव्यांगों को किसी भी संपत्ति को खरीद कर रजिस्ट्री कराने पर स्टांप छूट की सीमा दो गुनी करने की सोच रहा है। योजना है कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति अपने नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कवाता है तो उसे 20 लाख तक की रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। शासन के इस निर्णय से लाखों दिव्यांगों को राहत मिलेगी। इसके साथ सभी रजिस्ट्रारों को इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा कि महीने में कितने दिव्यांग लोगों ने अपने नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराई है। स्टांप और निबंधन विभाग के अधिकारियों की मानें तो अब 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर कोई स्टांप नहीं लगेगा। अधिकारियों की मानें तो इस ऑर्डर के आने के बाद दिव्यांग लोगों को काफी राहत मिलेगी।

प्राइवेट सम्पत्ति पर भी मिलेगी छूट
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की तरफ से तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक अब दिव्यांगों को सरकारी संपत्तियों के साथ-साथ किसी भी संपत्ति की खरीद पर स्टांप शुल्क में छूट मिलेगी। अभी तक दिव्यांग खरीदारों को केवल सरकारी संपत्ति की खरीद पर ही स्टांप शुल्क में छूट मिलती है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव को वित्त समेत सभी विभागों की मंजूरी मिल गई है।

क्या करना होगा 
इससे दिव्यांग लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की संख्या बढ़ जाएगी। स्टांप एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों की मानें तो इस सुविधा के लिए रजिस्ट्री कराते वक्त सीएमओ से जारी हुआ दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लगाना होगा। इसके बिना रजिस्ट्री हो पाना संभव नहीं है। सीएमओ अपने सर्टिफिकेट में बताएगा कि संबंधित व्यक्ति कितना फीसदी विकलांग है। उसी के हिसाब से छूट दी जाएगी। वहीं रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी सब रजिस्ट्रारों को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों के दिव्यांगता कोटे से रजिस्ट्री हो रही है और छूट दी जा रही है उन लोगों का माहवार रिकॉर्ड भी मेंटेन किए जाएं। ताकि शासन तक हिसाब पहुंचाया जा सके कि किस महीने में कितने विकलांग लोगों के नाम पर रजिस्ट्री हुई है।

20 लाख तक स्टाम्प शुल्क माफ़ 
डी.आई.जी. स्टांप एवं निबंधन ओपी सिंह ने कहा कि शासन से जीओ आते ही इसे प्रभावी कर दिया जाएगा। इसमें दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। 20 लाख रुपए तक लैंड की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क में छूट देने का प्रावधान दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दिव्यांग को संबंधित छूट पाने के लिए 80 फीसदी तक दिव्यांग होना आवश्यक है। तभी उसे दिव्यांगता बोर्ड से सर्टिफिकेट जारी होता है।
 


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