स्पार्किंग से झुलसी गेंहू की फसल, अब पावरकॉम देगा मुआवजा

punjabkesari.in Saturday, Mar 10, 2018 - 04:49 AM (IST)

नवांशहर(त्रिपाठी): जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने पावरकॉम की खेतों से गुजरती बिजली की तारों में हुई स्पार्किंग से झुलसी गेहूं की फसल का 25,500 रुपए का मुआवजा किसान को 30 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया। फोरम ने पावरकॉम विभाग को हर्जाना तथा अदालती खर्च भी देने को कहा है। 

क्या है मामला 
राजिन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह तथा अतिन्द्र सिंह पुत्र राजिन्द्र सिंह निवासी आहलूवालिया फार्म बंगा रोड महालों (नवांशहर) ने बताया कि उन्होंने 40 कनाल 16 मरले का खेत, जिसमें सिंचाई के लिए मोटर भी लगी हुई है, गुरप्रीत सिंह से लीज पर ले रखा है। खेत में गेहूं की फसल की बिजाई की गई थी। उनके खेतों से बिजली की तारें गुजरती हैं। 25 अप्रैल 2014 को पावरकॉम की लापरवाही के चलते स्पार्किंग होने से उनकी फसल को आग लग गई तथा फसल के जल जाने से उन्हें काफी नुक्सान हुआ। इस संबंध में पुलिस विभाग में शिकायत देने के साथ-साथ डिप्टी कमिश्रर के ध्यान में भी मामला लाया गया था। जांच दौरान स्पष्ट तौर पर फसल को आग लगने का कारण स्पार्किंग बताया गया। 

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान एस.ए.पी.एस. राजपूत तथा ज्यूरी सदस्य कंवलजीत सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त निर्णय आंशिक तौर पर शिकायतकत्र्ता के पक्ष में करते हुए पावरकॉम को झुलसी फसल का 25,500 रुपए का मुआवजा 9 प्रतिशत ब्याज सहित तथा 10 हजार रुपए हर्जाना 30 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया।


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