NCLT के आदेश के खिलाफ यूनीटेक की अपील पर कल सुनवाई करेगा SC

punjabkesari.in Monday, Dec 11, 2017 - 02:30 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट संकटग्रस्त रियल इस्टेट फर्म यूनीटेक लिमिटेड का प्रबंधन केन्द्र सरकार को अपने हाथ में लेने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर कल सुनवाई करने के लिए आज सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की पीठ ने रियल इस्टेट फर्म के इस कथन पर विचार किया कि उसके बैंक खाते सील हैं और कंपनी तथा जेल में बंद उसके प्रवर्तकों को शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार 750 करोड़ रूपए जमा करने में कठिनाई आ रही है।

कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने हाल ही में कंपनी कानून के प्रावधान लागू करते हुए केन्द्र सरकार को यूनीटेक लिमिटेड का प्रबंध अपने हाथ में लेने तथा फर्म के बोर्ड में अपने निदेशकों की नियुक्ति करने की अनुमति दे दी थी। कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि पूरी फर्म का प्रबंधन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और इसलिए अपील पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर को तिहाड़ जेल प्राधिकारियों को जेल में बंद यूनीटेक लि के प्रबंध निदेशक संजय चन्द्रा को संभावित खरीदारों के साथ बातचीत के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था क्योंकि कोर्ट ने मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें दिसंबर के अंत तक 750 करोड रूपए जमा कराने का आदेश दिया है।

शीर्ष अदालत ने 30 अक्तूबर को कहा था कि रियल इस्टेट फर्म द्वारा यह रकम दिसंबर के अंत तक कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने के बाद ही जेल में बंद कारोबारी को जमानत दी जाएगी। चन्द्रा ने शीर्ष अदालत से अंतिरम जमानत देने का अनुरोध किया था क्योंकि दिल्ली उच्च कोर्ट ने यूनीटैक लि के गुरूग्राम में ‘वाइल्ड फ्लावर काउन्टी’ और ‘अंथिया प्रोजेक्ट’ के 158 मकान खरीदारों द्वारा दायर आपराधिक मामले में उनका अनुरोध 11 अगस्त को अस्वीकार कर दिया था। 
 


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