नोटबंदी मामले में SC ने केंद्र और RBI को जारी किया नोटिस

punjabkesari.in Tuesday, Mar 21, 2017 - 03:09 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के मामले में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को नोटिस जारी कर पूछा कि उसने उन लोगों के लिए एक अलग श्रेणी क्यों नहीं बनाई जो चलन से बाहर हो चुके नोट 30 दिसंबर 2016 तक जमा नहीं करा सके। कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में दो हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।

प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने 8 नवंबर के संबोधन में कहा था कि वैध कारणों वाले लोग 30 दिसंबर 2016 के बाद भी 31 मार्च 2017 तक चलन से बाहर हो चुके नोटों को जमा करवा सकते हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि वास्तविक मुश्किलों वाले लोग चलन से बाहर हो चुके नोटों को 30 दिसंबर 2016 के बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाओं में 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। हमें इस बात की वजह बताइए कि कानून के तहत शक्तियां होने के बावजूद आपने उन लोगों के लिए एक श्रेणी क्यों नहीं बनाई, जो चलन से बाहर हो चुके नोटों केा 30 दिसंबर 2016 से पहले जमा नहीं करवा पाए।’’

गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर, 2016 के दिन नोटबंदी की घोषणा के बाद 500-1000 रुपए के पुराने नोटों की कानूनी मान्‍यता रद्द हो गई थी पर आरबीआई ने 500-1000 रुपए के नोट लेने की अवधि को पहले 31 मार्च 2017 तक बताया था पर बाद में 31 दिसंबर, 2016 के बाद से ही पुराने 500-1000 रुपए के नोट लेना बंद कर दिए। इस फैसले के चलते देश के लाखों लोगों को दिक्‍कतें आई और वो अपना बचा हुआ पैसा बैंक में जमा नहीं कर पाए। आरबीआई ने सिर्फ एनआरआई लोगों के लिए ही 31 मार्च, 2017 की तारीख पुराने नोट बदलवाने के लिए रखी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है।


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