बड़ सकती है किराएदारों की मुसीबतें, PM मोदी कसने जा रहे शिंकजा

punjabkesari.in Friday, Sep 08, 2017 - 02:15 PM (IST)

नई दिल्लीः कालेधन और टैक्स चोरा के खिलाफ मोदी सरकार सख्त है। मोदी सरकार पर एेसे लोगों को पर पैनी नजर रखी जा रही है जो टैक्स चोरी कर रहे है और पैसे को कालेधन के रुप में अपने पास रख रहें है। मोदी सरकार की स्कीम के तहत  घर मालिकों के बाद घर किराए पर लेने वालों को भी टैक्स नेट में लेना शुरू कर दिया है।  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किरायेदारों को किराया भरने और उससे जुड़ी टैक्स भरने की जिम्मेदारी को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं। इन्हें अनदेखा करना कुछ लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मकान मालिक को किराया देने और उस पर टी.डी.एस. वसूलने को लेकर एक विज्ञापन जारी किया है।इसमें विभाग ने साफ लिखा है कि अगर इस विज्ञापन को अनदेखा किया गया, तो इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है। इनकम टैक्स विभाग की यह सूचना उन किराएदारों के लिए है, जो हर महीने 50 हजार रुपए या उससे ज्यादा किराया भरते हैं। विभाग ने कहा है कि ऐसे लोग अपने मकान मालिक को जब किराया दें, तो वह टीडीएस काट के बाद ही दें। विभाग ने कहा है कि ये लोग जब भी मकान मालिक को किराया सौंपें, तो उन्हें 5 फीसदी टी.डी.एस. काटने के बाद ही किराया दें।
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कैसे करवाए टी.डी.एस टैक्स विभाग में जमा
किराए में से काटे गए टी.डी.एस. को किराएदार को इनकम टैक्स विभाग के पास जमा करना होगा। यह टी.डी.एस. TIN-NSDL.com पर जमा किया जा सकता है। यहां आपको मकान मालिक के पैन नंबर की जानकारी देनी है और फार्म नंबर 26QC भरना होगा। इसमें सारी डिटेल्स एंटर कर आप टी.डी.एस. जमा कर सकेंगे। यहां आपको अपनी पैन डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां फॉर्म भरने के बाद आपको tdscpc.gov.in पर जाकर 16C फॉर्म को अपलोड करना होगा। यह फॉर्म आपके सर्टिफिकेट के तौर पर काम करेगा। विभाग ने साफ किया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते और टैक्स विभाग की जांच में आपका नाम सामने आता है, तो आप पर इनकम टैक्स की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
 


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