उपभोक्ता को फ्लैट देने में देरी के लिए पाश्र्वनाथ डिवैल्पर्स को 36.5 लाख रुपए देने का निर्देश
punjabkesari.in Monday, Oct 16, 2017 - 09:47 AM (IST)
नई दिल्लीः दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक घर खरीदार को फ्लैट सौंपने में देरी के लिए पाश्र्वनाथ डिवैल्पर्स को मुआवजे के तौर पर उपभोक्ता को 36.53 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने डिवैल्पर्स को इस राशि के अलावा पीड़ित को मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय का भी भुगतान करने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
गाजियाबाद के नरेन्द्र कुमार धमीजा ने आयोग को शिकायत की थी कि उसने वर्ष 2007 में पाश्र्वनाथ डिवैल्पर्स की एक परियोजना के अंतर्गत प्लाट बुक करवाया था। समझौते के अनुसार कम्पनी ने उनसे वायदा किया था कि फ्लैट का निर्माण कार्य वर्ष 2008 तक पूरा हो जाएगा। नरेन्द्र कुमार ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा अदा की गई रकम को डिवैल्पर्स ने परियोजना पर खर्च करने की बजाय कहीं और खर्च दिया तथा उन्हें कब्जा देने में आनाकानी की।
यह कहना है फोरम का
उपभोक्ता फोरम से मिली जानकारी के अनुसार नरेन्द्र ने न्याय पाने के लिए आयोग में आवेदन किया था। इस पर चली सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने पाश्र्वनाथ डिवैल्पर्स को दोषी मानते हुए पीड़ित उपभोक्ता को 36.53 लाख रुपए तथा इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए की मानसिक क्षतिपूर्ति राशि व 50,000 रुपए वाद व्यय का भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने डिवैल्पर्स को यह राशि 90 दिन के भीतर उपभोक्ता को देने को कहा है।
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