SC का आदेश, 2000 करोड़ रुपए जमा कराए जेपी इंफ्रा

punjabkesari.in Monday, Oct 09, 2017 - 02:40 PM (IST)

नई दिल्लीः जेपी इंफ्रा की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कंपनी को राहत देने से इंकार करते हुए 2000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। जेपी इंफ्राटेक के दिवालिया घोषित किए जाने के मामले पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को यह रकम जमा कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद जेपी इंफ्रा ने कोर्ट से राहत देने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हम अपने आदेश में कोई संशोधन नहीं करेंगे।
PunjabKesari
घर खरीदारों की है चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी इंफ़्रा फ्लैट खरीदारों की देनदारी से बच नही सकता है। 27 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम कंपनी के हितों की चिंता नहीं। कंपनी डूबती है तो डूब जाए, हमें घर खरीदारों की फिक्र है। इन खरीदारों में से ज्यादातर निम्न और मध्यम वर्ग के हैं। फ्लैट खरीदारों का संरक्षण किए जाने की जरूरत है। यह हमारा कर्तव्य है और उन्हें या तो फ्लैट दिया जाना चाहिए या उनका पैसा वापस मिलना चाहिए।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News