बीमा पॉलिसी नहीं की वापस, अब कम्पनी देगी हर्जाना

punjabkesari.in Wednesday, Jul 12, 2017 - 11:03 AM (IST)

बरेली: बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भरने के बाद जब बांड की शर्तें पसंद नहीं आईं तो पॉलिसी धारक ने रुपए वापस मांग लिए। बीमा कम्पनी ने रुपए लौटाने से मना किया तो पीड़ित ने कंज्यूमर फोरम सैकेंड में वाद दायर कर दिया। फोरम ने सुनवाई करते हुए पी.एन.बी. मेट लाइफ  इंश्योरैंस कम्पनी को 17 हजार रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया।

यह है मामला
संभल बहजोई थाना स्टेशन रोड निवासी विनीत कुमार ने बताया कि उसने पंजाब नैशनल बैंक, मेट लाइफ  इंश्योरैंस से 2012 में एक म्यूचुअल फंड पॉलिसी 15,000 रुपए में ली थी। पॉलिसी लेने के बाद 10 नवम्बर, 2012 को उन्हें पॉलिसी बांड भी मिल गया। जब पॉलिसी बांड को देखा तो उसमें दी शर्तें सही नहीं लगीं तो विनीत ने बांड कम्पनी को 20 नवम्बर को वापस कर दिया और प्रीमियम के रुपए वापस मांगे लेकिन बीमा कम्पनी ने प्रीमियम की राशि वापस करने से इंकार कर दिया। उसने 2015 में कंज्यूमर फोरम में वाद दायर किया। बीमा कंपनी ने पक्ष रखते हुए बताया कि पॉलिसी धारक से प्रीमियम की राशि वापस नहीं हो सकती और न ही इस तरह का समझौता पॉलिसी करते समय किया गया।
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यह कहा फोरम ने
मामले में सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह राठौर ने बीमा कम्पनी पर प्रीमियम की जमा की राशि 15,000 रुपए, 1 हजार रुपए क्षतिपूॢत और 1 हजार रुपए वाद व्यय का जुर्माना भरने का आदेश दिया। फोरम ने बीमा कम्पनी को आदेश दिया कि वह पीड़ित को एक माह के अंदर भुगतान कर दे।


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