नया मोबाइल हुआ खराब, अब माइक्रोमैक्स देगी हर्जाना

punjabkesari.in Wednesday, Mar 14, 2018 - 02:40 AM (IST)

गुरदासपुर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने माइक्रोमैक्स मोबाइल कम्पनी को आदेश दिया है कि वह याचिकाकत्र्ता को उसके नए मोबाइल के खराब होने के बदले नया मोबाइल उपलब्ध करवाए, साथ में याचिकाकत्र्ता को 3000 रुपए हर्जाना भी 30 दिन में अदा करे। 

क्या है मामला
अमनदीप सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह निवासी तिबड़ी रोड गुरदासपुर ने 12 अक्तूबर 2016 को माइक्रोमैक्स कम्पनी के स्थानीय डीलर जनता वाच कम्पनी से 8400 रुपए का मोबाइल मॉडल नंबर क्यू-463 खरीदा था, परंतु खरीदने के एक माह बाद ही मोबाइल खराब हो गया। 

उसने इसकी शिकायत कम्पनी के मुख्य होलसेल डीलर घई कम्युनिकेशन लाइब्रेरी रोड से की जिस पर 24 मार्च 2017 को मोबाइल ठीक कर कम्पनी ने उसे सौंप दिया, परंतु मोबाइल ठीक काम नहीं कर रहा था। उसके बाद उसने कई बार सर्विस सैंटर में जाकर मोबाइल ठीक करने को कहा, परंतु सर्विस सैंटर के कर्मचारियों ने बताया कि इस मोबाइल में मैन्यूफैक्चरिंग संबंधी दोष है तथा यह ठीक नहीं हो सकता। उसने कई बार कम्पनी को उसके पैसे वापस करने को कहा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उसने 4 अगस्त 2017 को फोरम में याचिका दायर की। 

यह कहा फोरम ने
फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने बताया कि माइक्रोमैक्स के हैड आफिस गुरुग्राम के एम.डी., मोबाइल विक्रेता डीलर जनता वाच एंड कम्पनी तथा सर्विस सैंटर घई कम्युनिकेशन गुरदासपुर को नोटिस जारी किए गए, परंतु वे फोरम में पेश नहीं हुए। जिस कारण फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीनों पार्टियों को आदेश दिया कि वे याचिकाकत्र्ता को 30 दिन के अंदर नए मोबाइल सहित 3000 रुपए हर्जाना राशि अदा करें। यदि निर्धारित समय में यह राशि अदा नहीं की जाती तो मोबाइल खरीदने की तिथि से 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि अदा करनी होगी।  


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