नोटबंदीः बैंक में जमा कराए थे पैसे तो इस बार जरूर फाइल करें ITR

punjabkesari.in Saturday, Jul 15, 2017 - 03:36 PM (IST)

नई दिल्लीः नोटबंदी के बाद अगर आपने अपने बैंक खाते में 2 लाख से ज्यादा नकदी जमा कराई है तो इस बार आपके लिए रिटर्न फाइल करना फायदे का सौदा होगा। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। गौरतलब है कि बीते साल 8 नवंबर को सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य कर दिया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद लोगों ने भारी मात्रा में बैंकों में नकदी जमा कराई थी। अब आयकर विभाग की नजर ऐसे बैंक खातों पर है जिनमें अचानक से भारी मात्रा में पैसा जमा हुुआ था।

IT विभाग भेज सकता है नोटिस
आयकर विभाग धारा 133 (4) के तहत आपको एक नोटिस भेज सकता है जिसमें आपसे नोटबंदी के दौरान नकदी जमा करने को लेकर काफी सारे सवालों के जवाब मांगे जा सकते हैं। आयकर विभाग के पास ऐसा करने का कानूनन अधिकार है। ऐसे में आप पहले ही रिटर्न में इस राशि का जिक्र कर उस पर टैक्स अदायगी करके विभाग की कार्यवाही से बच सकते हैं।
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किसके लिए रिटर्न भरना जरूरी
जिन लोगों की सालाना आय 2.50 लाख रुपए से ऊपर है या 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक जिस किसी भी व्यक्ति को इस राशि से अधिक की सालाना आय हुई है उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(1) के तहत आई.टी.आर. फाइल करना जरुरी है। इसके अलावा जिन लोगों को स्वेच्छा से आई.टी.आर. फाइल करना है उन्हें भी विभाग की ओर से रोका नहीं जाएगा।


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