अंतिम किस्त जमा होने के बाद भी नहीं किया भुगतान, LIC देगी जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Dec 07, 2017 - 10:15 AM (IST)

उदयपुर: वर्ष 2006 में अंतिम किस्त जमा होने के बाद भी भुगतान नहीं करने के कारण जिला उपभोक्ता मंच ने एल.आई.सी. के खिलाफ  आदेश पारित कर पीड़ित को हितकारी लाभ ब्याज सहित, मानसिक परेशानी और मुकद्दमा खर्च आदि जुर्माना देने का आदेश दिया।

क्या है मामला
आसना खेमली निवासी भैरूलाल पुत्र मानाराम डांगी ने बताया कि एल.आई.सी. के नाथद्वारा कार्यालय से उसने 28 अप्रैल 1997 में 9 माह की 1403 रुपए की किस्त की पॉलिसी कराई थी और अंतिम किस्त के भुगतान में बांड में 18 अक्तूबर 2006 को करना था। भुगतान के लिए एल.आई.सी. ने कहा कि यदि कोई घटना होगी तभी आपको भुगतान किया जाएगा। 4 दिसम्बर 2006 को आखिरी किस्त जमा कराने के बाद भी 2015 तक उसे भुगतान नहीं किया गया।

यह कहा फोरम ने
फोरम ने पीड़ित के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर एल.आई.सी. के खिलाफ  आदेश पारित कर उसे हितलाभ के 25,000 रुपए, उस पर 2015 तक का ब्याज और इसके अलावा 2015 के बाद से भुगतान तिथि तक 9 प्रतिशत ब्याज अलग से देने के आदेश दिए। इसके अलावा पीड़ित को हुई मानसिक परेशानी व मुकद्दमा खर्च के 18,000 रुपए देने का आदेश दिया।
 


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