BS IV गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर इंडस्ट्री को मिल सकती है राहत

punjabkesari.in Saturday, Dec 09, 2017 - 08:51 AM (IST)

नई दिल्लीः सरकार बी.एस. 4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल, 2020 के बाद भी जारी रहने की इजाजत देने पर विचार कर रही है। अगर सरकार इस तरह का एक्सटैंशन दे देती है तो इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के बनाए मसौदा नियमों के मुताबिक ऑटोमोबाइल कम्पनियां 31 मार्च, 2020 के बाद बी.एस. 4 व्हीकल नहीं बना पाएंगी, लेकिन इससे पहले बनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 30 जून, 2020 तक कराया जा सकेगा।

रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से जारी ड्राफ्ट नोटीफिकेशन के मुताबिक 1 अप्रैल, 2020 से पहले बनी भारत स्टेज 4 एमिशन स्टैंडर्ड वाली नई मोटरगाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 30 जून, 2020 के बाद नहीं कराया जा सकेगा। नोटीफिकेशन में यह भी लिखा गया है कि 1 अप्रैल, 2020 से पहले बनने वाली भारत स्टेज 4 एमिशन नॉम्र्स वाली एम और एन कैटागरी की नई मोटरगाड़ियां, जो सिर्फ चैसिस के साथ बिकेंगी, उनका रजिस्ट्रेशन 30 सितम्बर, 2020 के बाद नहीं कराया जा सकेगा।

नोटीफिकेशन महीने के अंत तक होगा जारी
मसौदा नियमों को अंतिम रूप देकर उसका नोटीफिकेशन इस महीने के अंत तक स्टैक होल्डर्स से मिले कमैंट्स और सुझावों की जांच के बाद जारी किया जाएगा। इसके बाद उन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके पास 8,24,000 से ज्यादा गाडिय़ों का स्टॉक पड़ा है। इन गाड़ियों में 6,71,000 टू-व्हीलर्स, 96,700 कमर्शियल व्हीकल, 40,048 थ्री-व्हीलर्स और 16,198 पैसेंजर व्हीकल हैं जिनकी कुल कीमत इसी साल 29 मार्च को 14,000 करोड़ रुपए लगाई गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट का बी.एस. 4 गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बैन करने का ऑर्डर आया है।


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