मकान खरीदने जा रहे है, तो जरुर रखें इन बातों का ध्यान

punjabkesari.in Saturday, Sep 30, 2017 - 02:04 PM (IST)

नई दिल्लीः जीएसटी के बाद प्रॉपर्टी बाजार पर भी काफी असर पड़ा है। ऐसे में अगर आप नया मकान खरीदने जा रहे हैं तो आपको उन बदलावों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो अब अमल में आ चुके हैं।

- अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 18 फीसद जी.एस.टी. लगेगा जिसमं 9 फीसद का स्टेट जी.एस.टी. और 9 फीसद सेंट्रल जी.एस.टी. होगा। सरकार ने डेवलपर की ओर से चार्ज की गई कुल राशि के एक तिहाई के बराबर भूमि मूल्य की कटौती की  अनुमति भी दी है। इस हिसाब से प्रभावी दर 12 फीसद हो जाएगी।
- स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि ये स्टेट की ओर से वसूले जाने वाले टैक्स हैं और प्रॉपर्टी टैक्स भी एक म्युसिपल लेवी (नगरपालिका की ओर से वसूला जाने वाला कर) है।
- सरकार के मुताबिक व्यापारियों को फिलहाल डिटेल्ड रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी, इस बार समरी रिटर्न भरने भर से भी काम चल जाएगा।
- जी.एस.टी. के बाद, टैक्स संबंधी मुद्दों को निपटाना आसान हो जाएगा क्योंकि अब केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। इससे टैक्स से जुड़ी समस्याओं का सुलझाना और भी आसान हो    जाएगा क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत एक ही नियम सभी के लिए लागू होंगे।
- जी.एस.टी. के बाद अब नॉन-रजिस्टर्ड सेलर्स से सामान की खरीद करने पर सामान खरीदने वाले को रिवर्स चार्ज देना होगा, यह चार्ज खरीदार की अनुपालन लागत (कंप्लाइंस कॉस्ट) में जुड़ेगा। ऐसे में अब जी.एस.टी. के बाद लोग किसी भी नॉन-रजिस्टर्ड सेलर्स से सामान खरीदने से बचेंगे।


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