समय पर नहीं दिया घर, Unitech को 49 लाख वापस देने का आदेश

punjabkesari.in Thursday, Sep 21, 2017 - 08:18 AM (IST)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) ने रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह एक उपभोक्ता को 49 लाख रुपए से अधिक की राशि वापस करे। आयोग ने कहा कि घर खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह घर मिलने का अनंत समय तक इंतजार करे। आयोग ने यूनिटेक लिमिटेड को आदेश दिया कि वह दिल्ली निवासी संजीव मिगलानी को 49,21,840 रुपए की राशि वापस करे और इस पर 10 प्रतिशत ब्याज भी दे।

संजीव ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कंपनी का एक फ्लैट बुक कराया था। आयोग ने कहा कि घर उपलब्ध कराने की निर्धारित अवधि के नौ साल बाद भी कंपनी अपार्टमैंट उपलब्ध कराने में विफल रही है। एन.सी.डी.आर.सी. ने कंपनी से यह भी कहा कि वह राशि लौटाने के साथ ही मुकदमे के खर्च के रूप में 10,000 रुपए की भी अदायगी करे।   


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