एंबी वैली की नीलामी में बाधा डाली तो जाना पड़ेगा जेल: सुप्रीम कोर्ट

punjabkesari.in Friday, Oct 13, 2017 - 09:55 AM (IST)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में सहारा समूह द्वारा कथित तौर पर बाधा पैदा किए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि जो भी व्यक्ति इसमें अड़चन पैदा करेगा वह अवमानना का दोषी माना जाएगा और उसे जेल भेजा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह द्वारा एंबी वैली में अपनी सपंत्ति के बारे में कानून व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाते हुए पुणे पुलिस को पत्र लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई। शीर्ष अदालत के आदेश पर सहारा समूह की इस संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है।

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने न्यायालय में कहा कि समूह पुणे पुलिस को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर प्रमुख संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया को कथित रूप से बाधित कर रहा है। इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आरोपों का संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि सहारा समूह को इस मामले में पुणे के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को इस तरह का पत्र नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि नीलामी का आदेश शीर्ष अदालत ने दिया है।

बाधा डालने पर जाना पड़ेगा जेल
पीठ ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यह संपत्ति 48 घंटे के भीतर बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक को सौंपी जाए। पीठ ने कहा, ‘‘यदि नीलामी की प्रक्रिया में कोई भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेगा तो वह अवमानना कार्यवाही का जिम्मेदार होगा और उसे जेल भेजा जाएगा।’’ शीर्ष अदालत ने आधिकारिक परिसमापक को नीलामी प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया। सहारा समूह की ओर से मुकुल रोहतगी ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि संपत्ति पुलिस को नहीं सौंपी गई है और न्यायालय को प्रभावित करने के लिए ही पूरी तरह से गलत बयान दिया जा रहा है। पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि वह इस समय अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं कर रही है। शीर्ष अदालत सहारा समूह के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए सेबी के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। सेबी का आरोप है कि समूह एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है।


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