भ्रामक विज्ञापन देने वालों की खैर नहीं, सेलेब्रेटी भी आएंगे घेरे में
punjabkesari.in Tuesday, Mar 21, 2017 - 04:22 PM (IST)
नई दिल्ली: उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत बनाने तथा भ्रामक विज्ञापन देने वाले सेलेब्रेटी, निर्माता और प्रकाशकों को सजा देने के प्रावधान वाला एक नया विधेयक संसद में लाया जाएगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जनवितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल में सदस्यों के कई पूरक सवालों के जवाब में भ्रामक एवं गुमराह करने वाले विज्ञापनों को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा, ‘‘इन शिकायतों का निवारण उपभोक्ता अदालतें करती हैं। हमारे पास सीधे कार्रवाई का अधिकार नहीं है।’’
उन्होंने बताया कि इसके लिए 2015 में एक संशोधन विधेयक लाया गया था। इसे स्थाई समिति के पास भेजा गया। समिति ने इसमें 80 संशोधन सुझाए हैं। समिति के सुझावों को शामिल करते हुए एक नया विधेयक तैयार किया गया है और उसे कैबिनेट में भी वितरित कर दिया गया है। इसमें सेलेब्रेटी, निर्माता और प्रकाशकों को सजा देने का प्रावधान है। उपभोक्ता सामान खरीदने के दौरान, बीच में और बाद में भी शिकायत कर सकेंगे हैं। पासवान ने बताया कि समिति ने अपनी सिफारिश में मिलावटी सामानों के विज्ञापन में शामिल सेलेब्रेटी को पहली बार दो साल और दूसरी बार पांच साल के लिए जेल भेजने की सिफारिश की है।
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