दुर्घटना में हुई महिला की मौत, अब इंश्योरैंस कंपनी देगी मुआवजा

punjabkesari.in Monday, Dec 11, 2017 - 09:33 AM (IST)

नई दिल्लीः मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम.ए.सी.टी.) ने जुलाई 2015 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली एक महिला के परिजनों को 92.36 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। लापरवाही से कार चला रहे एक व्यक्ति ने उस बाइक को टक्कर मार दी थी जिस पर महिला सवार थी। टक्कर मारने वाली कार का बीमा रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड ने कर रखा था।

क्या है मामला
साधना दिल्ली की एक अदालत में वरिष्ठ निजी सहायक के तौर पर कार्यरत थीं। हादसे के वक्त पति सुशील कुमार सचदेवा के साथ साधना बाइक पर झंडेवाला मंदिर से घर लौट रही थीं। साधना बाइक पर पीछे बैठी थीं। चाणक्यपुरी क्षेत्र में चालक ने लापरवाही से कार चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान दम्पति घायल हो गया। हादसे के हफ्तेभर बाद महिला की मौत हो गई थी। परिवार ने मुआवजे की मांग करते हुए एम.ए.सी.टी. का दरवाजा खटखटाया।

यह हुआ फैसला
एम.ए.सी.टी. के पीठासीन अधिकारी एम.के. नागपाल ने कहा कि मृतका साधना सचदेवा का परिवार मुआवजा लेने का हकदार है। उसने रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरैंस कंपनी को मृतका के परिजनों को 92.36 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। 


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