खाते में बैलेंस के बावजूद चैक हुआ बाऊंस, अब बैंक देगा हर्जाना
punjabkesari.in Saturday, Jul 22, 2017 - 11:53 AM (IST)
छदवाड़ा: बैंक खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद चैक बाऊंस होने के कारण उपभोक्ता फोरम ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रसन्न विहार झुर्रे को 10,000 रुपए हर्जाना देने का आदेश सुनाया है।
यह है मामला
शिक्षिका मंजूला चौधरी ने जुलाई 2016 को अपने खाते से वाहन ऋण की किस्त की राशि 17,950 रुपए का चैक काटा था। जिसे बैंक ने खाते में अपर्याप्त राशि कहते हुए बाऊंस कर दिया था, जबकि उनके खाते में उस दिनांक तक 19,600 रुपए से अधिक की राशि थी। ऐसे में चैक बाऊंस होने का सवाल ही नहीं होना चाहिए था। इसके बाद मंजूला चौधरी ने उपभोक्ता फोरम में यह प्रकरण सुनवाई के लिए रखा और क्षति के लिए राशि दिलाए जाने की मांग की।
यह कहा फोरम ने
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की शिकायत सही पाई गई जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने स्टेट बैंक को एक माह के भीतर चैक बाऊंस का चार्ज 345ए सेवा में कमी पर क्षति के लिए 6000 रुपए, मानसिक क्षति के लिए 2000 तथा वाद व्यय 2000 रुपए दिए जाने का आदेश दिया है।
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