नया फ्लैट या प्लॉट बुक कराने जा रहे हैं तो जरुर पढ़ें यह खबर
punjabkesari.in Monday, Aug 07, 2017 - 12:28 PM (IST)
वाराणसीः अगर आप शहर में फ्लैट या प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो उन बिल्डर्स से ही फ्लैट या प्लॉट बुक कराएं जिन्होंने रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट (रेरा) में अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराया हो। कहीं ऐसा न हो कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा दें जो रेरा में रजिस्टर्ड न हो। उसके बाद सिवाय पछताने के आपके पास कुछ नहीं होगा। क्योंकि रेरा एक्ट के मुताबिक जिन बिल्डर्स व डेवलपर्स का प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं हो सका है उनका प्रोजेक्ट अमान्य माना जाएगा। शहर में कुल मिलाकर पांच सौ से ज्यादा बिल्डर्स व डेवलपर्स का प्रोजेक्ट चल रहा है।
रजिस्टर्ड बिल्डर्स व डेवलपर्स से ही बुक कराएं फ्लैट
बिल्डर्स व डेवलपर्स ग्राहक को ऐसे- ऐसे लालच और स्कीम देते हैं कि ग्राहक उनके जाल में फंस जाते हैं। बाद में जब पजेशन देने की बारी आती है तो पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट का पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिए हैं, लिहाजा पजेशन की डेट तीन माह से छह माह तक बढ़ जाती है।
परेशान हैं बिल्डर्स
रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिल्डर्स को अपनी सारी डिटेल देनी होती है। कौन सा प्रोजेक्ट कहां चल रहा है? कितनी बुकिंग हुई समेत ढेरों जानकारी। इन जानकारियों को जुटाने में कुछ बिल्डर्स और कॉलोनाइजर परेशान हैं तो कुछ इस परेशानी से निकल चुके हैं। यानि कि वे अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जबकि अधिकतर बिल्डर्स व डेवलपर्स का प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन वो रेरा लागू होने के कई दिनों बाद भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएं हैं।
रेरा के ये हैं फायदे
प्रोजेक्ट पूरा होने और खरीदार को पजेशन देने के पांच साल बाद तक अगर स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी जिम्मेदारी बिल्डर्स की होगी। बिल्डरों को खरीदार से लिया 70 फीसदी पैसा प्रोजेक्ट के एकाउंट में ही रखना होगा। अब निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को तीन महीने में 8 में रजिस्टर्ड कराना होगा। रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी प्राधिकरण के पास होगी। वायदा पूरा न करने या फिर धोखाधड़ी करने पर बिल्डर को तीन से पांच साल तक जेल हो सकती है। गवर्नमेंट दफ्तर का चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी।
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