आम्रपाली दिवालिया घोष‍ित की प्रक्रिया मंजूर, 40 हजार खरीदारों होंगे प्रभावित

punjabkesari.in Wednesday, Oct 04, 2017 - 06:19 PM (IST)

नई दिल्लीः नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने आम्रपाली ग्रुप के अल्ट्रा होम्स के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी को मंजूरी दे दी है। इस अर्जी के मंजूर होने पर 40 हजार से भी ज्यादा घर खरीदारों पर इसका असर पड़ने की आशंका है। आम्रपाली इंफ्रास्ट्रक्चर ने बैंक ऑफ बड़ौदा के 97.30 करोड रुपये के लोन पर डिफॉल्ट किया था।

जेपी इंफ्रा भी चाहती है दिवालिया होना
आम्रपाली की तरह जे पी इंफ्रा भी खुद को दिवालिया करार दिए जाने की कोशिश में जुटी है, हालांकि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कोर्ट ने कंपनी को 2000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है और इसके लिए कंपनी को 27 अक्टूबर तक का वक्त दिया है, साथ ही कोर्ट ने कंपनी के एमडी सहित सभी निदेशकों के विदेश जाने पर रोक लगा दी है।

आम्रपाली पर दर्ज हो चुकी है एफ.आई.आर.
सितंबर के पहले हफ्ते में ही आम्रपाली बिल्डर्स के खिलाफ निवेशकों ने ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी। बिल्डर्स के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं। आम्रपाली ग्रुप के सी.एम.डी. अनिल शर्मा, डायरेक्टर मोहित गुप्ता और शिव प्रिय के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है।

आम्रपाली ग्रुप अपने ज्यादातर निवेशकों से फ्लैट की 80 से 90 फीसदी रकम वसूल चुका है लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी ग्रुप का कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं है. आम्रपाली बिल्डर्स पर नोएडा अथॉरिटी के साथ-साथ बैंकों का भी काफी पैसा बकाया है।


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