ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब जरुरी होगा सिर्फ आधार कार्ड

punjabkesari.in Saturday, Sep 09, 2017 - 11:17 AM (IST)

नई दिल्लीः अगर आप भी अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपको थोड़ी राहत दे सकती है। दरअसल मोदी सरकार लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान करने जा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान के तौर पर आधार कार्ड जमा कराया जा सकता है। साथ ही अब मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरुरत नहीं रहेगी। सरकार ने एप्लीकेशन फॉर्म को भी सरल बनाने का निर्णय लिया है। बता दें कि अब जो नया फॉर्म जारी किया जाएगा, वह कम्प्यूटराइज्ड सिंगल फॉर्म होगा, जिसे कम्प्यूटर में आसानी से फीड किया जाएगा और भरने में भी आसान होगा।

पहचान के तौर पर आधार सबसे ऊपर
पहचान के लिए अब तक कई तरह के दस्तावेज़ों की कॉपी मांगी जाती थी, लेकिन इस लिस्ट में आधार कार्ड शामिल नहीं था। मिनिस्ट्री की ओर से अब तो नया फॉर्मेट जारी किया गया है, उनमें आधार कार्ड को सबसे ऊपर रखा गया है। यानी कि यदि आप के पास आधार कार्ड है तो आपको दूसरे किसी दस्तावेज़ की जरुरत नहीं पड़ेगी। अन्य दस्तावेज़ में मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट आदि की जरूरत पड़ती है। आवदेक इनमें से कोई भी दस्तावेज़ जमा करा सकता है, लेकिन इस लिस्ट में आधार कार्ड को प्रमुखता दी गई है। लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए अब मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरुरत नहीं रहेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट की जरुरत तब होगी, जब आवेदक रिन्यूएल के लिए अप्लाई कर रहा हो और उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है।
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देनी होगी पूरी जानकारी
लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ड्राइविंग स्कूल की पूरी जानकारी देनी होगी। ड्राइविंग स्कूल द्वारा जारी सटिर्फिकेट के साथ-साथ यह भी बताना होगा कि कितने समय की ट्रेनिंग ली। कब से कब तक ली गई। ड्राइविंग स्कूल का नाम, रोल नंबर जैसी जानकारी भी देनी होगी। एक अधिकारी के अनुसार ये नियम अमेंडमेंट मोटर व्हीकल एक्ट 2017 के तहत सभी राज्यों में लागू हो जाएंगे। राज्यो में अलग अलग नियमों के कारण वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन यह एक्ट लागू होने के बाद सभी राज्यों में लर्निंग और नए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर यूनिफॉर्मेटी आ जाएगी। 


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