जेट विमान से लेकर कार: माल्या की 700 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी नीलाम

punjabkesari.in Sunday, Jul 31, 2016 - 07:05 PM (IST)

मुंबई: कारोबारी विजय माल्या के भारत आने के इंतजार में बैठे उन्हें कर्ज देने वाले बैंक तथा कर विभाग के अधिकारी अब उनकी बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस की 700 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति की अगले महीने नीलामी कराने जा रहे हैं। जिन सामानों के लिए समुचित बोली लगाने वालों का इंतजार है, उसमें मुंबई हवाईअड्डे के पास ही स्थित किंगफिशर एयरलाइंस का पुराना मुख्यालय किंगफिशर हाऊस, कम्पनी की कारें एवं कार्यालय फर्नीचर, माल्या का आलीशान जेट, दावतों के आयोजन के लिए मशहूर गोवा में किंगफिशर विला तथा ‘फ्लाई विद गुड टाइम्स’ समेत कम्पनी के कई ब्रांड और ट्रेडमार्क शामिल हैं। इन संपत्तियों की नीलामी का यह दूसरा प्रयास है। 

 

कम्पनी पर हजारों करोड़ रुपए के बकायों की वसूली के प्रयासों के तहत इन सम्पत्तियों की पहले कराई गई नीलामी ठंडी रही थी। माल्या के निजी जेट विमान की नीलामी सेवा कर विभाग तथा अन्य संपत्तियों की नीलामी बैंक करार रहे हैं जिनका जिनका किंगफिशर एयरलाइंस पर बकाया 9,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। इसमें कर पर ब्याज भी शामिल है। पूर्व की नीलामी में बोलीदाताओं के नहीं आने के बाद लगभग सभी संपत्तियों के लिए आरक्षित मूल्य को कम कर दिया गया है।  

 

भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में 17 बैंकों का समूह मुंबई में किंगफिशर हाऊस, किंगफिशर का लोगो समेत एयरलाइंस का ट्रेडमार्क और ब्रांड की फिर से नीलामी कर रहा है। बैंकों का समूह चार अगस्त को किंगफिशर हाऊस की नीलामी करेगा। इसके लिए आरक्षित मूल्य कम कर 135 करोड़ रुपए किया गया है। इससे पहले मार्च में विर्ले पार्ले स्थित 17,000 वर्ग फुट में बने इस संपत्ति के लिए 150 करोड़ रुपए आरक्षित मूल्य रखा गया था लेकिन कोई बोलीदाता सामने नहीं आया।

 

बैंकों ने 13.70 लाख रुपए की कुछ चल संपत्ति भी नीलामी के लिए रखा है। ये संपत्ति किंगफिशर हाऊस में पड़ी है। इसकी नीलामी एस.बी.आई. कैप ट्रस्ट 25 अगस्त को करेगी। जो सामान बिक्री के लिए रखी जाएगी, उसमें 8 कारें टोयोटा, इनोवा, हौंडा सिटी, हौंडा सिविक तथा टोयोटा कोरोला समेत अन्य शामिल हैं। प्रत्येक कार के लिए कीमत दायरा 90,000 रुपए से 2.50 लाख रुपए के बीच है। एस.बी.आई. कैप ट्रस्टी के सार्वजनिक नोटिस के अनुसार इन सामानों की बिक्री व्यक्तिगत आधार पर की जाएगी और आरक्षित मूल्य से कम भाव पर नहीं बेचा जाएगा।


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