रेरा नियमों का उल्लंघन, 8 बिल्डरों पर ठोका 24 लाख का जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Mar 14, 2018 - 11:49 AM (IST)

मुंबईः देशभर में रेरा भले ही लागू हो गया है, लेकिन बिल्डरों की मनमानी के किस्से खत्म नहीं हो रहे हैं। रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऐक्ट (रेरा) के नियमों का उल्लंघन करने पर 8 बड़े बिल्डरों पर 24 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक बिल्डरों ने रेरा की अनुमति के बाद प्रचार किया था।

महाराष्ट्र में 1 मई, 2017 से रेरा लागू किया गया था। इस नियम के तहत 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण कार्य की शुरुआत करने से पहले परियोजना को 'रेरा' के तहत रजिस्टर्ड करना अनिवार्य कर दिया गया। यदि परियोजना 'रेरा' के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, तो बिल्डर बाजार में घर बेच नहीं सकता और परियोजना का प्रचार भी नहीं कर सकता। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए त्रिधातु मौर्या के अलावा सुमित ग्रुप, वाधवा ग्रुप, इप्शित प्रॉजेक्ट, ज्योति बिल्डर्स, परीनी बिल्डिंग प्रॉपर्टीज, हवारे प्रॉपर्टीज और करीम इन्फास्ट्रक्चर प्रा. लि. पर कार्रवाई की गई है। इनमें त्रिधातु मौर्या ग्रुप पर 10 लाख रुपए जबकि अन्य 7 बिल्डरों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगा है।

 


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