GPF अकाऊंट होल्डर्स के लिए सरकार ने किया यह बड़ा ऐलान

punjabkesari.in Thursday, Apr 13, 2017 - 04:36 PM (IST)

नई दिल्लीः जनरल प्रोविडेंट फंड (जी.पी.एफ.) से अग्रिम निकासी या निकासी के लिए किसी भी दस्तावेज या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। यह बात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कही है। सरकार ने इसकी शर्तों को और सरल व उदार बनाया है जो कि 7 मार्च 2017 से ही अमल में आ चुकी हैं। अब बच्चों की पढ़ाई, बीमारी या फिर उपभोक्ता टिकाऊ सामान की खरीद के लिए फंड से एडवांस में पैसा निकालना आसान होगा। जनरल प्रोविडेंट फंड ने इसके लिए एक सरल फार्म जारी किया है।

जी.पी.एफ. की ब्याज दर पी.पी.एफ. की ब्याज दर के बराबर 
कार्मिक मामलों के राज्यमंत्री सिंह ने कहा, अग्रिम निकासी या भुगतान के लिए समय सीमा तय की गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) की ही तरह जी.पी.एफ. पर ब्याज दर बढ़ाने लिए सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा, अग्रिम और निकासी आवेदनों के लिए अब कोई भी दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत करना जरुरी नहीं है। इसमें ग्राहक के जरिए एक समान्य घोषणा पत्र ही काफी है। सिंह ने कहा, ई.पी.एफ. पर ब्याज दरें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सिफारिशों पर तय की जाती हैं, जो कि ई.पी.एफ.ओ. की ओर से किए गए निवेश से वार्षिक आय को ध्यान में रखते हुए तय होती है। जी.पी.एफ. की ब्याज दर वर्तमान में पी.पी.एफ. की ब्याज दर के बराबर तय की गई है। 


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